बाबा रामदेव द्वारा संस्थापित पंतजलि ग्राहकों के बीच एक लोकप्रिय ब्रांड बन गया है. लेकिन हाल ही में आये न्यायालय के निर्णय से पंतजलि की साख को धक्का पहुँच सकता हैं. पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन यूनिटों पर एडीएम हरिद्वार ने मिस ब्रांडिंग एवं भ्रामक प्रचार के पांच मामलों में दोषी पाए जाने पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने यह आदेश एक दिसंबर 2016 को दिया।
पंतजलि द्वारा उत्पादित बेसन, शहद, कच्ची घानी का सरसों का तेल, जैम एवं नमक के सैंपल जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए थे. ये सैंपल 16 अगस्त 2012 को खाद्य सुरक्षा विभाग में कार्यरत योगेंद्र पांडेय ने कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर से लिए थे. इस सैंपलों को जाँच के लिए रुद्रपुर भेजा गया था. लेकिन ये सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतर सकें. नतीजन खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में वर्ष 2012 में वाद दायर कर दिया. तब से लेकर 2016 तक ये वाद चलता रहा.
पंतजलि ने अपने पक्ष में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये लेकिन इन्हें न्यायालय ने अपर्याप्त माना और पंतजलि के खिलाफ फैसला सुनाया. ये सभी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ट्रेडिंग यूनिट डी-28 ओल्ड इंड्रस्टीज हरिद्वार, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट-3 पदार्था लक्सर, मैन्यूफैक्चर्ड एवं मार्केटिंग यूनिट-3, पतंजलि एवं हर्बल पार्क पदार्था लक्सर में उत्पादित किए जाने की बात कही गई थी. लेकिन कोर्ट ने मुकदमें के दौरान ये पाया कि ये सभी उत्पाद किसी दूसरी यूनिटों में बने थे। यह सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 की धारा 52-53 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेग्यूलेशन-2011) की धारा 23.1(5) का उल्लंघन है.
इसके चलते न्यायालय ने पंतजलि ने पर 11 लाख का जुर्माना लगा दिया. आपको याद दिला दें कि हाल ही में हुए सर्वे में पंतजलि को लोकप्रिय ब्रांड माना गया था. फोर्ब्स मैग्जीन ने पंतजलि के सह संस्थापक आचार्य बाल कृष्ण को सबसे अमीर भारतीयों की सूची में भी शामिल किया था. इतनी प्रसिद्धी मिलने के बाद अगर पंतजलि के उत्पाद भारतीय मानकों पर खरें नहीं उतरते तो ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण हैं.
इससे पहले भी पंतजलि के नुडल्स की क्वालिटी चेक में फ़ैल हो चुकें है. पंतजलि के उत्पादों पर जुर्माना इस प्रकार से है. कच्ची घानी सरसों के तेल का सैंपल फेल होने पर 2.50 लाख का जुर्माना, नमक पर 2.50 लाख, पतंजलि जैम पर 2.50 लाख, बेसन पर 1.50 लाख और शहद का सैंपल फेल होने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना पंतजलि पर लगा है. अभी पंतजलि की और से इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं आयी हैं.