पूर्व बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की कथित हत्या से संबंधित एक मामले में पाकिस्तान की एक प्रांतीय अदालत ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। समाचार पत्र ‘डॉन’ के अनुसार, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा पूर्व राष्ट्रपति को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
न्यायमूर्ति जमाल मोखल और न्यायमूर्ति जहीरुद्दीन कक्कर ने दिवंगत अकबर बुगती के पुत्र नवाबजादा जमील बुगती की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की ओर से अदालत में पेश वकील अख्तर शाह ने तर्क दिया कि यद्यपि उनके मुवक्किल अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
अदालत ने आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति की अदालती पेशी के दौरान प्रशासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बलूचिस्तान के कोहलू जिले में तारातानी की दुर्गम पहाड़ियों में एक अभियान के दौरान 26 अगस्त, 2006 को बलूच नेता बुगती की हत्या कर दी गई थी।