आम आदमी पार्टी के बीस विधायको को लाभ के पद मामले में आज बड़ी राहत दी है | हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अहम फैसला सुनाते हुए AAP विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी है। साथ ही चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के मामले पर दोबारा सुनवाई के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 19 जनवरी, 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सलाह पर मुहर लगाते हुए सभी 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद इन विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को राहत दी है।
ये बोले आप के विधायक –
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि फैसला दिल्ली की जनता की जीत है। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने कहा कि हम फिर से विधायक बन गए हैं और हम विधानसभा में बजट सत्र में शामिल होने जा रहे हैं।
ये था पूरा मामला –
पूरा मामला 19 जनवरी को सामने आया जब चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से AAP के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने भी चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाई थी जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता चली गई थी। आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली।
इन विधायको पर था संकट –
हाईकोर्ट से जिन विधायकों को राहत मिली है उनके नाम इस प्रकार हैं- 1. जरनैल सिंह, तिलक नगर 2. नरेश यादव, मेहरौली 3. अल्का लांबा, चांदनी चौक 4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा 5. राजेश ऋषि, जनकपुरी 6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर 7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर 8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर 9. अवतार सिंह, कालकाजी 10. शरद चौहान, नरेला 11. सरिता सिंह, रोहताश नगर 12. संजीव झा, बुराड़ी 13. सोम दत्त, सदर बाज़ार 14. शिव चरण गोयल, मोती नगर 15. अनिल कुमार बाजपेई, गांधी नगर 16. मनोज कुमार, कोंडली 17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर 18. सुखबीर दलाल, मुंडका 19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़ 20. आदर्श शास्त्री, द्वारका।
जाहिर है की लाभ पे पद का अर्थ होता है की एक पद पर रहकर दो पदों की सरकारी सेवाओ का लाभ लेते रहना और ऐसा दिल्ली के बीस विधायको को करते पाया गया था |